
PSC Full Form = Public Service Commission (लोक सेवा आयो)
P = Public
S = Service
C = Commission
पीएससी क्या है – What is PSC?
पीएससी PSC का पूर्ण रूप लोक सेवा आयो होता है . यह एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो भारत सरकार के विभागों के विभिन्न श्रेणियों के तहत पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
इस परीक्षा का पुराना नाम जो अभी भी कुछ लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, वह Provincial Civil Service (PCS) है।
लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भी काम करता है। केंद्रीय और साथ ही राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक प्रदान किया गया था।
संविधान सदस्यों, उसकी शक्ति और कार्यों को हटाने या स्वतंत्र लोक सेवा आयोग बनाने की शक्ति रखता है।
State Public Service Commission Exam
पीएससी परीक्षा का आयोजन संबंधित राज्यों में विभिन्न सरकारी पदों के लिए लोगों की भर्ती के लिए किया जाता है। सरकारी नौकरियां कुछ ऐसी हैं जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह स्थिर वेतन और सिस्टम के स्थिर चलने की बनाती है।
लेकिन नौकरी में फिट होने के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली प्रक्रिया एक आसान काम नहीं है। और यही लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा के माध्यम से करता है।
परीक्षा के पैटर्न में तीन चरण होते हैं जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद एक इंटरव्यू शामिल होता है। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
आमतौर पर परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में आयोजित की जाती है, हालांकि, पाठ्यक्रम राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। प्रतियोगिता बहुत अधिक है क्योंकि कुछ सौ सीटों के लिए लाखों उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे।
Qualification for PSC
लोक सेवा आयोग परीक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षिक योग्यता नीचे दी गई है:
आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा पूरा करना चाहिए।
उम्मीदवार की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत इंटरव्यू
Public Service Commission in India
- Union Public Service Commission
- Andhra Pradesh Public Service Commission
- Arunachal Pradesh Public Service Commission
- Assam Public Service Commission
- Bihar Public Service Commission
- Chhattisgarh Public Service Commission
- Goa Public Service Commission
- Gujarat Public Service Commission
- Haryana Public Service Commission
- Himachal Pradesh Public Service Commission
- Jammu & Kashmir Public Service Commission
- Jharkhand Public Service Commission
- Karnataka Public Service Commission
- Kerala Public Service Commission
- Madhya Pradesh Public Service Commission
- Maharashtra Public Service Commission
- Manipur Public Service Commission
- Meghalaya Public Service Commission
- Mizoram Public Service Commission
- Nagaland Public Service Commission
- Odisha Public Service Commission
- Public Service Commission, West Bengal
- Punjab Public Service Commission
- Rajasthan Public Service Commission
- Sikkim Public Service Commission
- Tamil Nadu Public Service Commission
- Telangana state Public Service Commission
- Tripura Public Service Commission
- Uttar Pradesh Public Service Commission
- Uttarakhand Public Service Commission
लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के लिए देय वेतन, भत्ते और पेंशन
भारत के संविधान के अनुसार, केंद्रीय या एक राज्य लोक सेवा आयोग का खर्च, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के लिए देय या वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, का खर्च भारत के समेकित कोष पर लिया जाएगा या जैसी स्थति हो राज्य के समेकित कोष से भी लिया जा सकता है।